ब्यूरो चीफ एड. अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट
जौनपुर- अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने बदलापुर थाना क्षेत्र में छः वर्षों पूर्व प्रेमी युगल की हत्या करने के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार बदलापुर थाना क्षेत्र के ढेमा गांव निवासी वीरेंद्र सिंह ने मुकदमा पंजीकृत करवाया उसकी लड़की प्रतिमा सिंह का प्रेम संबंध प्रशांत उपाध्याय निवासी असुवापार थाना बदलापुर के साथ था। 14 दिसंबर 2016 की रात वह प्रतिमा को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर गया, उसके बाद दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था। दिनांक 20 दिसंबर 2016 को सूचना मिली कि पूरे लाल चौराहा स्थित सरयू सिंह कटरा में प्रशांत उपाध्याय के हार्डवेयर की दुकान में प्रशांत व प्रतिमा का शव पड़ा हुआ है। प्रतिमा का शव दुपट्टे से फंदा लगा हुआ था जबकि प्रशांत का शव गद्दे पर पड़ा था। इन दोनों की हत्या नवीन सिंह निवासी आसपुर देवसरा जिला प्रतापगढ़, गोलू उपाध्याय उर्फ किशन निवासी कस्तूरी पुर थाना बदलापुर व कृपाशंकर हरिजन निवासी असुवापार थाना बदलापुर ने किया है। मृतक प्रशांत उपाध्याय के पिता ने भी बयान दिया कि प्रतिमा सिंह पहले नवीन सिंह की मोबाइल की दुकान पर अक्सर जाती थी। उसके बाद वह प्रशांत उपाध्याय से नजदीकियां बढ़ा ली। जिससे नाराज होकर नवीन सिंह ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी गण नवीन सिंह, गोलू उपाध्याय व कृपाशंकर हरिजन को भादंवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से आधा पैसा मृतका के पिता को देने का भी आदेश हुआ।