सुलतानपुर। विवेक श्रीवास्तव 14 साल पूर्व शहर के व्यस्ततम क्षेत्र दीवानी तिराहे से किशोरी के अपहरण व दुराचार के मामले में पिता पुत्र व मां को न्यायाधीश कल्पराज सिंह ने जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 20 मार्च 2007 को राणा प्रताप डिग्री कॉलेज में परीक्षा देने गई एक छात्रा जब घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। पता चला कि दीवानी तिराहे के पास से बालिका का अपहरण हो गया। मामले में कुड़वार थाना क्षेत्र के कमालपुर निवासी जाकिर हुसैन उसकी मां अफसाना व पिता सफदर के साथ बालिका बरामद हो गई। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने सफदर हुसेन को व उसकी पत्नी अफसाना को 5 साल की जेल और 10000 के अर्थदंड तथा पुत्र जाकिर हुसैन को अपहरण और दुराचार के आरोप में 10 साल की जेल और 60000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।