मण्डल हेड गिरजा शंकर निषाद की रिपोर्ट
जौनपुर। जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों को कियाशील किये जाने हेतु पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है तथा न्यायालय द्वारा निर्गत उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रों द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित प्रशासकीय न्यायालय परिसर में कर्मचारीगण के न्यूनतम प्रवेश एवं चकानुक्रम में ड्यूटी लगाये जाने सम्बन्धी आदेश एवं प्रशासकीय आदेश पर जजशिप में कार्यरत समस्त पीठासीन अधिकारीगण की 50 प्रतिशत ड्यूटी चकानुक्रम में लगाये जाने सम्बन्धी आदेश को न्यायालय के उक्त निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए वापस लिये जाते है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से निर्गत के अनुपालन में पारित शेष आदेश यथावत प्रभावी रहेंगे।
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुपालन में प्रशासकीय आदेश द्वारा इस न्यायिक अधिष्ठान में पीठासीन अधिकारीगण की ड्यूटी चकानुक्रम में लगायी गयी थी, को 08 फरवरी से निष्प्रभावी किया जाता है तथा समस्त पीठासीन अधिकारीगण द्वारा पूर्व की भाँति न्यायिक कार्य सम्पादित किया जायेगा।