लखनऊ।योगी सरकार ने ग्राम,क्षेत्र व जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियो के लिए खोला खजाना योगी सरकार ने ग्राम,क्षेत्र व जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियो के लिए खोला खजाना ग्राम प्रधानों को वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते हुए पांच लाख और जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते कर 25 लाख कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों को संदेश दिया समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार भी बढ़ा दिया हैउन्होंने घोषणा की कि ग्राम प्रधानों को वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते हुए पांच लाख और जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते कर 25 लाख कर दिया गया है.
इस अवसर पर उन्होंने कहा, ‘अगर ग्राम पंचायतों का पूरा सहयोग मिले तो यूपी के विकास को केंद्र, राज्य के साथ ही गांव से ट्रिपल इंजन की ताकत मिलेगी और प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा.उन्होंने कहा, ‘स्मार्ट गांव बनाने के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं.उन्होंने कहा कि देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ग्राम पंचायतों का सम्पूर्ण विकास नहीं हो जाता.
उन्होंने मंच से कहा कि ग्राम पंचायत सदस्यों को भी अब प्रति बैठक मिलेगा मानदेय. वहीं क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा कि हर गांव में ग्राम पंचायत कोष बनेगा. जनप्रतिनिधियों के निधन पर उनके स्वजनों को अनुकंपा धनराशि दी जाएगी.
योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 रूपये कर दिया है। ब्लॉक प्रमुख को 9800 की जगह 11300 और जिला पंचायत अध्यक्ष को अब 14000 की जगह 15500 रुपये मानदेय मिलेंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य को प्रति बैठक 100 रुपये मिलेंगे। एक साल में ग्राम पंचायत की 12 बैठकें होंगी। इसी क्रम में बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) को प्रति बैठक 500 रुपये की जगह 1000 रुपये मिलेंगे। एक साल में क्षेत्र पंचायत की छह बैठकें होंगी। जिला पंचायत सदस्य को अब प्रति बैठक 1000 रुपये की जगह 1500 रुपये मिलेंगे और जिला पंचायत की भी एक साल में छह बैठक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कोष का गठन किया जाएगा। इस कोष से आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होने पर ग्राम प्रधान के परिजनों को 10 लाख, जिला पंचायत सदस्य को 5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य को 3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्य के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रत्येक तीन माह में एक बार ग्राम प्रधान व पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठक कर इनके सुझाव लेते हुए समस्याओं का निराकरण करेंगे।मनरेगा में ग्राम पंचायतों से अब भुगतान
अगले 03 माह के अन्दर मनरेगा योजना में मजदूरी व मैटेरियल के भुगतान, ग्राम प्रधान के डिजिटल सिग्नेचर से सम्पादित करने की व्यवस्था (अभी यह कार्य ब्लॉक स्तर से किया जाता है) प्रदेश के 02 विकास खण्डों (मोहनलालगंज-लखनऊ एवं अहिरोरी-हरदोई) में इनका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है।