विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट
सुलतानपुर।बल्दीराय कस्बे की नाबालिग किशोरी के अपहरण, दुराचार व अपमानित करने के अभियुक्त आशीष मिश्र को न्यायधीश कल्पराज सिंह ने फाशी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल की जेल और 40 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। बल्दीराय थाना के स्थानीय कस्बे से 28 अक्टूबर 2010 को नाबालिग किशोरी को बहका कर भगा ले जाने तथा दुराचार के आरोप में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए जिसके आधार पर कोर्ट ने अयोध्या जिले के मवई थाना के भटमऊ निवासी अभियुक्त को दोषी मानकर सजा सुनाई।