कठूमर। दिनेश लेखी। उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत अर्रूवा के राशन डीलर भगवान सिंह का प्राधिकार पत्र निलंबित किया था जो जिला रसद अधिकारी अलवर की आदेश अनुसार 12 जुलाई मंगलवार को बहाल कर दिया गया है।
उचित मूल्य दुकानदार भगवान सिंह ने बताया कि मेरा प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया था जबकि प्रकरण का निस्तारण विभागीय नियमानुसार 90 दिवस के भीतर किया जाना था ऐसी स्थिति में भगवान सिंह उचित जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा उचित मूल्य दुकानदार कोड 24850 ग्राम पंचायत अर्रूवा का प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से बहाल करने के आदेश दिये एवं उनके पूर्व में उक्त क्षेत्र का अटैचमेंट निरस्त किया जाता है। इसी अनुसार मुझे ग्राम पंचायत अर्रूवा में राशन वितरण करने का आदेश प्रदान हुआ।