सुलतापुर। विवेक श्रीवास्तव
कोतवाली देहात के दलापुर निवासी अनिल यादव के 17 साल पूर्व अपहरण व हत्या के छह आरोपियों पर अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका। न्यायाधीश अभिषेक सिन्हा ने सभी को निर्दोष करार दिया है।
कोतवाली देहात के दलापुर गांव का निवासी अनिल यादव ज्वेलरी की दुकान चलाता था। आरोप था कि वर्ष 2004 में सुलतानपुर शहर से सामान वापस लेकर घर जाते समय रास्ते में उसका अपहरण कर सामान छीन लिया गया। घटना में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया। विचारण के दौरान छह लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा, संदीप सिंह व बशीर अहमद ने पैरवी की। मुख्य आरोपी के वकील राजा ने बताया कि कथित मृतक अनिल यादव का शव पुलिस बरामद नहीं कर सकी। मामले में अन्य आरोपी सनी मौर्य, गौरव सिंह, राजेश पेंटर, सागर मौर्य और हृदय राम पर चार्जशीट दाखिल हुई। अभियोजन ने 10 गवाह कोर्ट में पेश किए।