गोरखपुर 23 जनवरी 23। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली एवं शबे बरात एवं इसके अतिरिक्त विभिन्न परीक्षाओ तथा कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद के ग्रामीण परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया गया है जो 19.03.2023 तक प्रभावी रहेगा।