गोरखपुर। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ अमरकांत सिंह ने बताया कि कुछ अभिभावकों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि कक्षा आठ व उसके नीचे की कक्षाओं में उनके बच्चे अध्ययनरत हैं परंतु विद्यालय द्वारा उनको कक्षोन्नति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 8 तक कक्षोन्नति ना रोकने का प्रावधान है।
कार्यालय आदेश जारी कर उन्होंने बताया कि उम्र के अनुसार सुसंगत कक्षा में कक्षोन्नति किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसी छात्र की कक्षोन्नति नहीं रोकी जा सकती। उन्होंने कहा कि समस्त विद्यालयों के प्रबंधकों प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि कक्षा 8 तक के बच्चों को कक्षोन्नति प्रदान की जाए और यदि उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उनके विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रबंधाधिकरण का होगा।