मण्डल हेड गिरजा शंकर निषाद की रिपोर्ट
जौनपुर। सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवानी रावत ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के निर्देशानुसार 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर जौनपुर एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक समनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद सम्बन्धित वादों को छोड़कर), श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभां से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
लोक अदालत कानूनी जटिलताओं से परे सहज प्रक्रिया और आपसी समझौते पर आधारित है तथा लोक अदालत में निस्तारित वादों के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है एवं शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। उन्होंने अपील किया है कि वादकारीगण अपने-अपने वादों से सम्बन्धित न्यायालयों में सम्पर्क स्थापित कर वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित एवं निस्तारित कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें।