रिपोर्ट: विवेक श्रीवास्तव
सुलतानपुर। लम्भुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वषॆ पूर्व किशोरी से अपहरण एव॔ दुष्कमॆ के अभियुक्त महेन्द्र यादव को न्यायाधीश राजेश मणि त्रिपाठी ने 10 साल के जेल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 50,000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सह-आरोपी रामबहादुर, सिकन्दर, राजनारायण,,व रामभारत को व्यपहरण का दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया है । सरकारी वकील राजेश कुमार द्विवेदी व वादी के निजी अधिवक्ता अंकुश यादव के मुताबिक लम्भुआ के एक गांव में 5 वर्ष पूर्व बारात विदाई के दौरान किशोरी से अभियुक्त ने अपहरण कर दुराचार किया था। अभियुक्त को घटना के बाद जेल भेजा गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह कोर्ट में पेश किये। जिनके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तो को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सभी अभियुक्तगण को कुल एक लाख चलीस हजार के जुर्माने से भी दंडित किया गया है । पीडिता की मां ने अप्रेल 2016 मे लम्भुआ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था । घटना के बाद से आज तक मुख्य आरोपी महेंद्र यादव को जमानत नही मिली थी ।