विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट
सुलतानपुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कूटरचना, धोखाधड़ी तथा पदीय दायित्वों का हनन करने समेत अन्य आरोपों मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सहायक अध्यापक अरविंद मौर्य ने अधिवक्ता संतोष पांडेय के जरिए परिवाद दायर कर आरोपितो को तलब किये जाने की मांग की है।परिवाद के मुताबिक शिक्षक अरविंद कुमार मौर्य 26 अक्टूबर 2021 को विधिक रूप से आकस्मिक अवकाश पर था , जिसकी सूचना बेसिक शिक्षा विभाग के मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज कराई गयी थी जिस पर विभागीय स्वीकृति भी मिली थी। याची अरविंद मौर्य के मुताबिक अवकाश पर होने के बावजूद सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव ने विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर उसे अनुपस्थित दिखा दिया। यह भी आरोप है कि इसके पूर्व भी वह पंजिका में छेड़छाड़ कर चुके हैं। सीजेएम किरन गोंड़ ने परिवाद को एडमिट करते हुए अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तारीख नियत की है।