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Home क्राइम

मंदिर पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Er. S.K. Gupta by Er. S.K. Gupta
30/01/2023 at 8:58 PM IST
in क्राइम, गोरखपुर
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गोरखपुर।गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
अहमद मुर्तजा यूपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले में दोषी पाया गया है. इस मामले में 9 महीने में सुनवाई पूरी कर होने के बाद सजा सुनाई गई है।गौरतलब है कि बीते साल अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था. जिसके बाद 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में मामला दर्ज हुआ था.
गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के हमले मामले में दोषी करार दिए गए अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। सोमवार को मामले में एटीएस-एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बीते दिनों कोर्ट की ओर से मुर्तजा यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी करार दिया गया था।
आप को बता दें मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर जानलेवा हमला किया था। 4 अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य कॉन्स्टेबल विनय कुमार मिश्रा ने मुर्तजा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। वह मंदिर के गेट नंबर एक के सुरक्षा प्रभारी थे।
मुर्तजा ने पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर उनसे हथियार छीनने की कोशिश की थी। अन्य सुरक्षाकर्मी बचाव में आए तो मुर्तजा ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद वह हथियार लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
27 गवाहों की पेशी के बाद एटीएस-एनआईए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची और सोमवार को दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। इससे पहले शनिवार को एनआईए-एटीएस की कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को दोषी करार दिया था।

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