जौनपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने अवगत कराया है कि शासनादेश के प्राविधानों के अन्तर्गत भीषण गर्मी व लू की तीव्रता के दृष्टिगत जनपद जौनपुर में 01 मई 2024 से 30 जून 2024 तक सभी माल एवं फौजदारी के न्यायालय एवं उससे सम्बन्धित कार्यालयों को समय निर्धारित किया जाता है।
न्यायालय का समय प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक, जिसके मध्य पूर्वान्ह् 11.00 बजे से 11.30 बजे तक लंच का समय होगा। न्यायालय से सम्बन्धित कार्यालय यथा, राजस्व अभिलेखागार एवं न्याय अभिलेखागार का समय प्रातः 07.30 से अपरान्ह 02.30 बजे तक होगा। पूर्वान्ह 11.00 बजे से 11.30 बजे तक लंच का समय होगा। जनपद के अन्य सभी कार्यालयों का समय यथावत रहेगा।