गोरखपुर।पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी करीब 19 साल बाद जेल से रिहा हो गया है। उसकी पत्नी मधुमणि की भी रिहाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती उम्र और बीमारियों के कारण रिहाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार की रात कारागार प्रशासन ने दोनों की रिहाई का आदेश जारी किया था। शुक्रवार को कुछ घंटों में ही सभी औपचारिकता पूरी कर दी गई। उनकी रिहाई का परवाना पहले जेल पर पहुंचा। यहां से जेलर अरुण कुमार खुद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इसके बाद दोनों को 25-25 लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
2003 में मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अमरमणि को 2007 में उम्रकैद की सजा हुई थी। कई बीमारियों के कारण पिछले कुछ सालों से अमरमणि और उसकी पत्नी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। कहा जाता है कि ज्यादातर समय दोनों पति-पत्नी अस्पताल में ही रहे। रिहाई का आदेश अस्पताल में ही रिसीव कराया गया।
इस दौरान अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने कहा कि फिलहाल अस्पताल के डॉक्टर तय करेंगे कि उन्हें घर ले जाया जा सकता है या किसी हायर सेंटर में रेफर किया जाएगा। अमनमणि ने कहा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। डॉक्टर जो भी कहेंगे उसी के अनुसार फैसला किया जाएगा
यह ऊपरवाले का आशीर्वाद है। 20 साल से हम अपने माता-पिता के लिए इसका इंतजार कर रहे थे। आज वह घड़ी आ गयी है। मैं और मेरा परिवार सभी बहुत खुश हैं। हर कोई खुश है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी
अमरमणि त्रिपाठी,मधुमणि की रिहाई का मामला
रिहाई का परवाना लेकर जेलर पहुंचे बीआरडी मेडिकल बीआरडी में औपचारिकताएं पूरी कराएंगे जेलर त्रिपाठी दंपति से परवाना पर कराएंगे हस्ताक्षर
त्रिपाठी दंपति लगभग 20 साल बाद होंगे रिहा
किसी भी वक्त रिहा हो सकते है अमरमणि,मधुमणि
अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल प्रशासन ने रिहा किया. जेलर ने मीडिया से कहा- हमने दोनों को रिहा कर दिया है.बीआरडी मेडिकल कॉलेज में परवाना लेकर पहुंचे थे जेलर.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाईl