मण्डल हेड गिरजा शंकर निषाद की रिपोर्ट
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को जमानती वारंट जारी कर 17 अप्रैल को तलब किया है। कोर्ट ने जौनपुर के पुलिस कप्तान को जिलाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने जिलाधिकारी से कारण बताने को कहा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। डीएम को आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने अथवा हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। उसका पालन नहीं किया गया. इस पर जमानती वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिनेश कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि याची उप्र रोजगार गारंटी योजना के तहत कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में 10 हजार प्रतिमाह मानदेय पर कार्यरत थे। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को इनका मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया।