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Home राज्य उत्तर प्रदेश जौनपुर

जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद मछलीशहर उमाकांत यादव को आजीवन कारावास और पांच लाख रुपए जुर्माना कोर्ट ने लगाया

Er. S.K. Gupta by Er. S.K. Gupta
08/08/2022 at 7:35 PM IST
in जौनपुर
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ब्यूरो चीफ एड अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट

जौनपुर: विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट जौनपुर मे विचाराधीन प्रकरण स्टेट बनाम उमाकांत यादव व अन्य अंतर्गत धारा 147 148 149 332 333 324 325 427 307 302 आईपीसी तथा 7 CLA act थाना शाहगंज जिला जौनपुर प्रकरण घटना दिनांक 4/2/ 1995 शाहगंज जीआरपी पुलिस चौकी पर अंधाधुंध फायरिंग कर अपने ड्राइवर राजकुमार को छुड़ा ले जाने तथा कांस्टेबल अजय कुमार सिंह की मृत्यु होने व कांस्टेबल लल्लन सिंह एवं रेलवे कर्मचारी निर्मल वाटसन एवं एक यात्री भारत लाल के गंभीर रूप से घायल होने के प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त उमाकांत यादव बच्चू लाल यादव राजकुमार धर्मराज सूबेदार तथा महेंद्र प्रसाद वर्मा एवं सभाजीत पाल को दोषी करार दिया और अभियुक्त उमाकांत यादव को एवं बच्चू लाल यादव राजकुमार धर्मराज सूबेदार महेंद्र प्रसाद वर्मा तथा सुभाजित पाल को धारा 302 में आजीवन कारावास 307 में 10 साल का कारावास 337 में 5 साल 148 में 2 साल का कारावास 427 में 1 साल का कठोर सात सहेली में 3 माह का 325 में 224 में केवल राजकुमार को 302 में ₹500000 का जुर्माना अन्य मुद्दों पर 20000 का जुर्माना आधी धनराशि मृतकों को और 50 50 हजार घायलों को देने का आदेश

अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 19 गवाहों को परिक्षित कराया गया अभियोजन की तरफ से सशक्त पैरवी
डी जी सी क्रिमिनल अनिल सिंह तथा सहायक अभियोजनक लाल बहादुर पाल एसपीओ सीबीसीआईडी वाराणसी मंडल मृत्युंजय सिंह जी ने की मामले की विवेचना सीबीसीआईडी द्वारा की गई।

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