गाजीपुर से शमीम अंसारी की रिपोर्ट
गाजीपुर। नृशंस हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ड सकेंड के विद्वान न्यायाधीश ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी व तीन-तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इस संदर्भ में जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एड. अखिलेश सिंह ने बताया कि थाना करीमुद्दीनपुर के नवापुरा ताजपुर डेहमा गांव निवासी शिवाजी यादव मृतक के पुत्र ने 15 जून 2014 को एफआईआर दर्ज कराया था कि मेरे पिता सूरज यादव का धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दिया गया है। वादी में एफआईआर में अपने पिता की हत्या का करने का शव रोहित यादव और सनी सिंह ने व्यक्त किया। पुलिस ने विवेचना और छानबीन के दौरान रोहित यादव उर्फ रिंकल यादव और सनी सिंह के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चार्जसीट दाखिल किया। न्यायालय में मुकदमा के सुनवाई के दौरान सात गवाह परिलक्षित हुए। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद रोहित यादव और सनी सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी और तीन-तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।